भोपाल : मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 क (छ) के मूल कर्त्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 और वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिये पशुओं का उपयोग किया जाना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू ड्रोट एण्ड पैक एनीमल्स रूल्स-1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है।