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केन्द्र ने ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ की ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाई रोक
नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विदेश आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ की ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश के सिलसिले में मंगलवार को रोक लगा दी। यह प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) से संबद्ध है। एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी के आधार पर, मंत्रालय ने 18 फरवरी को प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।’’
मंत्रालय ने बताया कि अवरुद्ध ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अलगाववाद को भड़काने वाली थी। उन्हें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ यह भी पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान नए ऐप जारी किए गए और नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए…भारत सरकार, भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क एवं प्रतिबद्ध है
और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कृत्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी। Written & SOurce By : P.T.I
नई दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विदेश आधारित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ की ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश के सिलसिले में मंगलवार को रोक लगा दी। यह प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) से संबद्ध है। एसएफजे को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जन व्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफिया जानकारी के आधार पर, मंत्रालय ने 18 फरवरी को प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के डिजिटल मीडिया मंचों पर रोक लगा दी।’’
मंत्रालय ने बताया कि अवरुद्ध ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट की सामग्री सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अलगाववाद को भड़काने वाली थी। उन्हें भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘ यह भी पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान नए ऐप जारी किए गए और नए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए…भारत सरकार, भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क एवं प्रतिबद्ध है
और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कृत्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’ पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।
Written & SOurce By : P.T.I