जयपुर : राजस्थान सरकार ने आबकारी एवं मद्य संयम नीति शनिवार को जारी कर दी, जिसके तहत राज्य में शराब की दुकानें सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। यह नीति दो वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के लिए है जो एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। नीति के अनुसार, इसका सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना व मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना है।
इस नीति के अनुसार राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्ववत 7665 ही रखी गई है। ये दुकानें साल में पांच शुष्क दिनों (ड्राई डेज) को छोड़कर हर दिन सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
5 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस की व्यवस्था
नई आबकारी नीति के तहत एक व्यक्ति को एक जिले में अधिकतम दो एवं संपूर्ण राज्य में अधिकतम 5 मदिरा की दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। RSGSM और RSBCL मदिरा दुकानों की आॅनलाइन नीलामी में भाग ले सकेंगे। दुकानों को संचालित कर सकेंगे। आबकारी शुल्क एवं फीस की निर्धारित समस्त राशि जमा कराने वाली दुकानों के लाइसेंस अगले दो साल के लिए नवीनीकरण का अवसर होगा।
इस वर्ष के आबकारी शुल्क की बकाया राशि 28 फरवरी, 2022 तक कराने का अवसर होगा। मदिरा दुकानों पर कंपोजिट फीस के स्थान पर वार्षिक गांरटी राशि की 5 प्रतिशत वार्षिक लाइसेंस की फीस की व्यवस्था। नवीनीकरण से शेष दुकानों का दुकानदार आॅनलाइन निलामी से अधिकतम बोली के आधार पर बंदोबस्त।