Datia News : दतिया । दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में हर रविवार को जनता कर्फ्यू (Datia corona Curfew) रहेगा। जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने शनिवार को जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी संशोधित आदेश में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। जिसमें विषम तिथियां 7, 9, 11 जून को सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दी गई है। इसके साथ ही किराना, जनरल स्टोर, कन्फेक्शनरी, आॅटो, मोबाईल, स्टेशनरी, फोटो कांपी, साईकिल, टायर, जूता-चप्पल, चश्में, फोटो स्टूडियों, कंस्ट्रक्शन सामान एवं हार्डवेयर की दुकानें सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। जबकि सम तिथि 8, 10, 12 जून को वस्त्र एवं रेडीमेड, टेलरिंग, बर्तन, आभूषण, मोबाईल, इलेक्ट्रीकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, दोना पत्तल, बक्शा एवं पेटी, कृषि उपकरण, खाद एवं बीज की दुकानें 10 बजे से सायं 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
दतिया जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में रविवार को जनता कफ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दवाईयां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। सब्जी, फल एवं फूल का विक्रय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक किया जा सकेगा। दूध का विक्रय भी सुबह 6 बजे से 12 बजे तक एवं सांय 6 बजे से 8 बजे तक किया जा सकेगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
कोरोना कर्फ्यू के दौरान कलेक्टर द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन कराने के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति या दुकानदार निर्धारित गाइड लाइन का उल्लंघन करेगा उस पर अापदा प्रबंधन की धाराआंे के तहत कार्रवाई की जाएगी।