Datia News : दतिया । नगर पालिका की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने हाेटल संचालक दीपू सचदेवा पर धोखाधड़ी सहित कूटरचित दस्तावेज तैयार करने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में नगर पालिका द्वारा कोतवाली पुलिस में शिकायती आवेदन दिया गया था। जिस पर कोतवाली पुलिस ने भी दीपू सचदेवा को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था।
इस संबंध में कोतवाली टीआई धीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि होटल संचालक दीपू सचदेवा द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का परीक्षण कराने के लिए नगर पालिका भेजा गया था।
जहां वह कूटरचित बताए गए। जिसके बाद नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक अनुपम पाठक की रिपोर्ट पर आरोपित पर धारा 420,467,468,471 के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जल्दी ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।
बता दें कि नगरपालिका दतिया ने इस संबंध में एक नोटिस 12 मई को होटल संचालक को जारी किया था। जिसमें उल्लेख किया गया था कि होटल के भाग बी की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। उक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है। साथ ही निर्माण करने के दौरान भी निर्धारित नियमों का उल्लंघन हुआ है।
ऐसे में बगैर अनुमति के होटल के इस हिस्से का निर्माण अवैध मानते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही गई थी। इसी तारतम्य में नगर पालिका ने दो दिन पहले होटल की इमारत में ही संचालित हो रही यूनियन बैंक शाखा प्रबंधक को भी भवन खाली करने को लेकर भी नोटिस दिया गया था।