दुकानदार बेच रहे थे प्रतिबंधित पटाखे, तहसीलदार ने पहुंचकर किए जप्त, साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की दी चेतावनी

दतिया : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इन पटाखों की बिक्री करते पाए जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। वहीं बुधवार को तहसीलदार द्वारा निरीक्षण करने पर इंदरगढ़ में प्रतिबंधित पटाखे बेचते दुकानदार मिले। जिन्हें सख्त हिदायत दी गई।

नगर के नवीन बस स्टैंड पर बुधवार को इंदरगढ़ तहसीलदार सुनील भदोरिया ने दोपहर में पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ दुकानों पर प्रतिबंधित पटाखे मिलने पर उन्हें जप्त करने की कार्रवाई की गई। दीपावली पर्व को देखते हुए एसडीएम सेवड़ा द्वारा 53 दुकानदारों को लाइसेंस दिए गए हैं। पटाखे बिक्री के लिए नगर परिषद द्वारा अस्थाई दुकानों का आबंटन किया गया है।

जिसका निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार ने जब प्रतिबंधित पटाखे खुले में बिकते देखे तो दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए पटाखे जप्त किए। इस दौरान दुकानों से दीवार मार पटाखे, लड़ी, तेज आवाज के बम आदि जप्त किए गए। तहसीलदार भदोरिया ने दुकानदारों को हिदायत दी कि अब किसी दुकानदार ने प्रतिबंधित पटाखे बेचे तो उसका लाइसेंस निरस्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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