Datia News : दतिया। अपनी पत्नी और बेटा-बेटी के साथ बाजार में आए युवक की गोली मारकर हत्या करने वालों को दंडित किया गया है। उक्त लोगों ने रंजिश के चलते युवक की आंखों में पहले मिर्ची झोंकी और फिर उसे गोली मार दी। जिससे उसकी जान चली गई थी।
भरे बाजार में की गई भूरे खान की हत्या के मामले में आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा आरोपित फहीम खान, शकूर खान एवं इरशाद खान को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने की।
प्रकरण के मुताबिक भूरे खान की पत्नी सायना खान ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गत 19 अक्टूबर 2022 की शाम वह उसके पति भूरे खान, लड़की नेहा और लड़का जुनैद बाजार जा रहे थे। जैसे ही सिंकदर की दुकान तलैया मौहल्ला पटवा तिराहे के पास पहुंचे तो उसी समय फहीम खान एवं नईम खान बाइक से आए तथा शकूर खान एवं उसका भाई इरशाद पैदल आ गए। उक्त लोगों ने भूरे खान को गालियां दीं।
इस दौरान नईम खान ने भूरे खान की आंखों में मिर्ची डाल दी एवं शकूर खान, इरशाद एवं नईम ने भूरे को घेर लिया। इसी बीच फहीम खान ने कट्टे से जान से मारने की नीयत से भूरे खान को गोली मार दी।
गोली लगने से भूरे जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद भी शकूर खान एवं इरशाद ने लात घूसों से भूरे की मारपीट की मौके पर शाहिद खान एवं अमित साहू आता देख भाग निकले। साइना अपने पति भूरे खान को आपे से जिला चिकित्सालय दतिया लेकर आई।
जहां पर डाक्टर ने भूरे खान को मृत घोषित कर दिया। मस्जिद के पास हुए इस हत्याकांड में कोतवाली द्वारा आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
मामले की विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से 12 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। फोरेंसिक, मेडिकल रिपोर्ट एवं चक्षुदर्शी साक्ष्य से सहमत होते हुए तीनों आरोपितों को हत्या का दोषी मानते हुए दंडित किया गया। अपचारी नईम खान का विचारण किशोर न्यायालय में चल रहा है।