Datia news : दतिया। धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित डेसिबल पर करने के साथ ही खुले में बिना लाइसेंस के मांस मछली बेचने पर रोक के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर संदीप माकिन की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें इन मुद्दों को लेकर शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई।
जिला पंचायत दतिया के सभाकक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे, एसडीएम दतिया ऋषि कुमार सिंघई, भांडेर मोहम्मद इकबाल, एसडीओपी सेवढ़ा अखिलेशपुरी, प्रियंका मिश्रा एवं कर्णिक श्रीवास्तव सहित विभिन्न धर्मगुरू एवं शांति समिति के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।
कलेक्टर माकिन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में शासन के निर्देशों की बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर, डीजे निर्धारित डेसिबल से अधिक पर उपयोग न किया जाएं।
उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ध्वनि विस्तारक यंत्रों का डेसिबल निर्धारित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन में 75 और रात्रि में 70 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात्रि में 55, रहवासी क्षेत्र में दिन में 55 और रात्रि में 45 और साईलेंस जोन अस्पताल आदि के पास दिन में 50 और रात्रि में 40 डेसिबल पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो सकेगा।
माकिन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध है।
निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की जांच करने के लिए जिले में समिति एवं उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी रखा गया है। जबकि जुलूस, रैली आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगी।
खुले में मांस मछली विक्रय पर प्रतिबंध : कलेक्टर ने कहाकि खुले में तथा शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक स्थलों की 100 मीटर की दूरी पर मांस, मछली का खुले में विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इसके विक्रय के लिए लाइसेंस आवश्यक होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहाकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के डेसिबल को जांचने के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की गई है। जो प्रति सप्ताह समिति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के वोल्यूम की जांच भी करेगी।