Datia News : दतिया। जमानत याचिका मंजूर होने के बाद गुरुवार शाम पूर्व विधायक राजेंद्र भारती दतिया जेल से रिहा हो गए। एससीएसटी एक्ट मामले में पूर्व विधायक भारती को 13 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस मामले की सुनवाई के लिए की 17 जनवरी निर्धारित की गई थी। उस दिन केस डायरी न आ पाने के कारण सुनवाई के लिए 20 जनवरी निश्चित की गई।
गुरुवार 20 जनवरी को ग्वालियर के एडवोकेट प्रतीक बिसौरिया ने पूर्व विधायक के मामले में पैरवी की। जिसके बाद जमानत याचिका काे मंजूरी दे दी गई।
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इस मामले में सहयोगी वकील के रूप में अनिल दांगी, रामनरेश दांगी व सुनील श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। जमानत याचिका मंजूर होने के बाद गुरुवार शाम को पूर्व विधायक भारती को दतिया जेल से रिहा कर दिया गया।
गौरतलब है कि महिला राधाबाई मोगिया द्वारा दर्ज कराए गए मामले के बाद 13 जनवरी को पूर्व विधायक भारती को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसे लेकर कांग्रेस द्वारा धरना देकर मामले की जांच के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया था।
जेल के बाहर पहुंचे समर्थक
पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की गुरुवार शाम 5 बजे रिहाई की खबर मिलते ही दतिया ठंडी सड़क िस्थत जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी।
भारती के जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद उन्हें ढोल नगाड़े के साथ वहां से लेकर निकले। जेल के बाहर वाहनों की कतार भी लगी रही। जिसमें सवार उनके समर्थक उत्साहित दिखे।