दतिया । कोविड-19 के संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित होने के कारण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमित आवंटन के तहत अंत्योदय परिवार को अप्रैल, मई, जून माह का एक मुश्त खाद्यान्न 17, 18 एवं 19 मई को उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।
जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई एवं जून का खाद्यान्न 24, 25 एवं 26 को उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी अनुविभगीय दंडाधिकारियों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सांसद, विधायकगणांे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। खाद्यान्न वितरण के दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के परिवहन प्रदाय एवं वितरण पर भी कड़ी नजर रखी जाए, किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कालाबाजरी के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हितग्राहियों की शिकायतों के निराकरण के लिए जिला एवं अनुभाग स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे।