Datia news : दतिया । त्यौहारी सीजन में ग्राहकों को सही वजन का सामान मिलने में कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर शनिवार काे नापतौल विभाग की टीम ने दतिया शहर के बाजार में दुकानों पर पहुंचकर तौल कांटों की आकस्मिक जांच की।
नापतौल निरीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान टीम ने पाया कि इंडेन गैस सर्विस दतिया की होम डिलिवरी वाहन द्वारा सभी उपभोक्ताओं को डिलिवरी पूर्व गैस सिलेंडर का वजन चेककर प्रदाय नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही वाहन में एक पुराना डायल टाइप सत्यापित तोल कांटा रखा हुआ है। जिसे जप्त करने की कार्रवाई की गई।
इसके बाद विभाग की टीम पीताम्बरा चौराहे पहुंची। जहां गोविंद डेयरी, आगरा नास्ता कार्नर एवं गांधी रोड स्थित बालाजी इंटरप्राइजेज पेंट विक्रेता के यहां भी तौल कांटों में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें जप्त कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 धारा 24 के उल्लंघन में प्रकरण दर्ज किए गए।
पैकेजिंग सामान में भी मिली गडबड़ी : वहीं टीम ने गांधी रोड स्थित महादेव स्टोर पर आलू चिप्स के पैकेज पर नियमानुसार निर्माता कंपनी का नाम, पता, एमआरपी वजन, पेकिंग तिथि, कस्टमर केयर जानकारी अंकित नहीं पाए जाने पर पैकेज जप्त किए।
इसके साथ ही रामजी फल विक्रेता, उमेश साहू, रिछार फाटक स्थित यादव टी स्टाल पर भी पहुंचकर वहां अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकान संचालकों को निर्देशित किया कि पैक बंद वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, मोटर पार्ट्स, प्रसाधन सामग्री आदि के पैकेज पर निर्माता कंपनी का नाम पता, एमआरपी, मात्रा, पेकिंग तिथि कस्टमर केयर नंबर अंकित न होने पर क्रय विक्रय न करें।
18 हजार का लगा जुर्माना : निरीक्षण के दौरान सही तोल के लिए सत्यापित तोल कांटे का प्रयोग न किए जाने पर गत माह सितंबर में व्यापारिक दुकानों पर कार्रवाई कर नापतौल विभाग ने करीब 18 हजार रुपये का जुर्माना शुल्क अधिरोपित किया था। नापतौल टीम की इस कार्रवाई के बाद बाजार में दुकानदारों में हडकंप मचा रहा।