नईदिल्ली । दिल्ली सरकार ने शराब पीने के लिए कानूनी उम्र तय कर दी है। साथ ही शराब माफियाओं की नकेल कसने के लिए एक्साइज पॉलिसी में फेरबदल भी किया है। यह सभी कदम 14 हजार से ज्यादा लोगों की राय के आधार पर उठाए गए हैं। नई नीति में शराब दुकानों के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से अवैध शराब बिक्री पर रोक लग सकेगी।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया पर शिकंजा कसने पर बड़ा निर्णय किया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। बता दें कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उस पर जनता से राय मांगी गई थी। करीब 14,700 लोगों ने इस पर अपनी राय दी थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट में चर्चा की गई और उसे कैबिनेट के तरफ से स्वीकार कर लिया गया।
दिल्ली में एक्साइज के दृष्टिकोण से दो तरह के क्षेत्र ओवर सर्वड या अंडर सर्वड हैं। लगभग 272 वार्ड में से 80 में एक भी बाइन शॉप नहीं हैं, वहीं 45 में सिर्फ एक दुकान और 158 वार्ड में एक भी दुकान नहीं है या एक्का दुक्का दुकान है। सिर्फ केवल 8 परसेंट नॉर्मल सर्वड है। वहीं 54 वार्ड में 6 से 10 दुकानें हैं। बता दें कि शराब दुकानों की इस िस्थति के चलते अवैध कारोबार पनप रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक गली में दो-दो तीन-तीन दुकानें खुली हुई हैं। दिल्ली में 50 फीसदी शराब की दुकानें केवल 45 वार्ड में हैं। शराब से आने वाले रेवेन्यू की बात करें तो 189 दुकानों से 46 वार्ड से 50 फीसदी रेवेन्यू आ रहा है। एक्ससाइज डिपार्टमेंट की सख्ती से इसे कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है।
शराब पीने के लिए कानूनी उम्र तय
दिल्ली में शराब पीने के लिए कानूनी उम्र अब 21 वर्ष होगी। दिल्ली में शराब की बिक्री की उम्र नोएडा और उत्तर प्रदेश के बराबर होगी। जहां शराब परोसी जाती है, उस रेस्टोरेंट में 21 साल से कम उम्र के बच्चे के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में कोई सरकारी शराब स्टोर नहीं होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दिल्ली में 2 साल में करीब 7 लाख 9 हजार बॉटल अवैध शराब पकड़ी गई है। अवैध शराब को लेकर टोटल 1864 एफआईआर हुई और 1948 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में दो हजार दुकानें अवैध तरीके से चल रही है।
चार साल से एक भी नई दुकान नहीं खुली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2016 से शराब की एक भी नई दुकान नहीं खुली है। दिल्ली में करीब 60 फीसदी दुकानें सरकारी हैं और 40 फीसदी प्राईवेट दुकानों से इनकी तुलना में ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। नई आबकारी नीति के तहत किसी भी शराब की दुकान के लिए 500 एस्क्वायर फुट का एरिया होना अनिवार्य है। वहीं दुकान से मुख्य सड़क की तरफ एंट्री नहीं होनी चाहिए, साथ ही बाहर से शराब को नहीं बेचा जा सकेगा। दुकान में जो भी शराब बेची जाएगी उसका स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा।