हत्या के मामले में भाजपा पार्षद सहित आधा दर्जन को हुई उम्रकैद : पूर्व पार्षद की सफारी कार से कुचलकर ली थी जान, दतिया के चर्चित हत्याकांड में न्यायालय का फैसला

Datia news : दतिया। दतिया के बहुचर्चित बालकिशन कुशवाह हत्याकांड में 18 फरवरी को न्यायालय ने फैसला सुना दिया। इस मामले में एक भाजपा पार्षद सहित आधा दर्जन आरोपितों को आजीवन कारवास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

झांसी-ग्वालियर हाइवे पर 12 दिसंबर 2016 की रात पूर्व पार्षद बालकिशन कुशवाह की एक सफारी कार से रौंदकर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह अपनी बाइक पर सवार होकर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। करीब आठ वर्ष दो माह पुराने इस हत्याकांड का फैसला मंगलवार को सुना दिया गया।

विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने इस मामले में आरोपित वार्ड क्रमांक एक के पार्षद कल्लू कुशवाह पुत्र मदन कुशवाह निदान का कुआं दतिया, रानू कुशवाह पुत्र पूरन मरई माता मंदिर रिछरा फाटक, अजय अहिरवार पुत्र विश्वनाथ सेवढ़ा चुंगी दतिया, वीरेंद्र कुशवाह, अरविंद कुशवाह एवं बृजेंद्र कुशवाह पुुत्रगण रामकिशन कुशवाह निवासी दतिया गेट बाहर झांसी उप्र को उक्त सजा सुनाई गई है।

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सफारी से कुचलकर ली थी जान : घटना के मुताबिक मृतक बालकिशन कुशवाह के बड़े भाई भंवर सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि झांसी ग्वालियर हाईवे अब्बास के ढावे के पास उसके भाई बालकिशुन की बाइक टूटी अवस्था में पड़ी थी और पास ही भाई मृत अवस्था में पड़ा मिला।

मौके पर जाकर जब उसने देखा तो पाया कि उसके भाई को चार पहिया वाहन से रौंदकर हत्या की गई है। घटनास्थल पर टायरों के निशान भी मिले। इस मामले में पुलिस दिए अपने कथन में फरियादी ने आरोपित रानू कुशवाह, कल्लू कुशवाहा, अजय अहिरवार, वीरेंद्र कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा एवं ब्रजेंद्र कुशवाहा के बारे मे बताया था कि इन सबसे उनकस जमीनी विवाद चल रहा है। इन्हीं लोगों ने उसके भाई की कार से रौंदकर हत्या की है। मृतक के शरीर पर भी टायरों के चढ़ाने के कई निशान मिले थे।

पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपितों ने सफारी कार से रौंदकर ही बालकिशन की हत्या की है। पुलिस द्वारा जांच के दौरान सीसीटीव्ही फुटेज व मोबाइल टावर पर संदेही व्यक्तियों के मोबाइल सक्रिय रहने के सबूत एकत्रित किए गए।

जिसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय में चले लंबे विचारण के पश्चात जिला एवं विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी ने आरोपितों को बालकिशन कुशवाहा की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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