Datia news : दतिया। पत्नी की दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को दतिया न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार दोपहर तृतीय अपरसत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत में सुनाया गया।
आरोपित जय प्रकाश उर्फ जेपी यादव निवासी ग्राम भगौर को उसकी पत्नी रजनी यादव की हत्या के मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उम्रकैद के साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण कुमार लिटौरिया ने बताया कि जयप्रकाश की शादी रजनी से 27 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के बाद से ही रजनी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। घटना 11 सितंबर 2023 की है। जब जयप्रकाश ने दहेज की मांग पूरी न होने पर रजनी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद रजनी के स्वजन ने थाना चिरुला में मामला दर्ज कराया। जांच के बाद पुलिस ने जयप्रकाश सहित उसके
परिवार के अन्य सदस्य भूरी यादव, हुकुम सिंह यादव और सपना यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत में कुल 15 गवाहों की गवाही कराई गई। जिसमें पति को दोषी पाया गया।

वहीं शेष आरोपितों को संदेह का लाभ मिला और दोषमुक्त किया गया है। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि, दहेज हत्या जैसे मामले समाज के लिए बेहद घातक हैं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।