शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे होर्डिंग फ्लेक्स हटेंगे : कलेक्टर हुए सख्त, आदेश जारी कर नपा को दी कार्रवाई की हिदायत

Datia news : दतिया। शहर में लंबे समय से सार्वजनिक स्थल, बिजली पोल, मुख्य मार्गों व महापुरुषाें की प्रतिमाओं को घेरकर राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के आगमन, जन्मदिन व शुभकामना संदेश देते हुए बड़े-बड़े होर्डिंग, फ्लेक्स बैनर लगा देने की शिकायतों के बाद अब जाकर प्रशासन सख्त हुआ है। इन स्थानों से अब ऐसे होर्डिंग फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखडे ने जिले में संतों व महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने किसी भी प्रकार के होर्डिंग, फ्लैक्स या बैनर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर के संज्ञान में लगातार यह मामला आ रहा था कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के आगे निजी एवं संस्थागत प्रचार सामग्री लगा दी जाती है।

जिससे प्रतिमाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं। प्रशासन ने इसे अनुचित, असम्मानजनक और सार्वजनिक सौंदर्य व शुचिता के विपरीत माना है।

कलेक्टर वानखड़े ने बताया कि महापुरुषों की प्रतिमाएं समाज के लिए प्रेरणा और सम्मान का प्रतीक हैं। इनके सामने विज्ञापन या प्रचार सामग्री लगाना न केवल मर्यादा के विपरीत है, बल्कि यह शहर की छवि को भी प्रभावित करता है।

आदेश में दतिया शहर के 15 प्रमुख प्रतिमाओं और स्थानों का विशेष उल्लेख किया गया है, जहां अक्सर यह समस्या देखने को मिलती है। इनमें स्वामी विवेकानंद पटवा तिराहा, महात्मा गांधी गांधी पार्क, डा.भीमराव अंबेडकर किला चौक, महाराज भवानी सिंह किला चौक, महाराज गोविंद सिंह गोविंद पार्क,

मैथिलीशरण गुप्त राजगढ़ चौराहा, महाराज अग्रसेन बस स्टैंड, रामचेरे प्रजापति समाज बस स्टैंड, अवंतिका बाई लोधी देहात थाना के पास, देवी अहिल्या बाई पुलिस कंट्रोल रूम के पास, सरदार

बल्लभभाई पटेल मेडिकल कालेज एनएच-44, बाल्मीकि समाज पार्क, संत गाडगे बाबा पार्क और डा.अंबेडकर पार्क एनएच-44 शामिल हैं।

कलेक्टर ने स्थानीय निकायों, पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि प्रतिमाओं के सामने लगे सभी होर्डिंग और फ्लैक्स को तुरंत हटाया जाए।

साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी अनुमति को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश दतिया नगर सहित पूरे जिले की राजस्व सीमा में स्थापित सभी प्रतिमाओं पर समान रूप से लागू होगा।

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter