कोविड-19 के टेस्ट के लिये निर्धारित शुल्क से ज्यादा नहीं ले सकेंगे अस्पताल एवं पैथोलॉजी सेंटर
Hospitals and pathology centers will not be able to take more than the prescribed fee for the test of Kovid-19
भोपाल. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को महामारी घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव रोकथाम, इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने, जांच, उपचार तथा इसके संक्रमण से होने वाली मृत्यु को न्यूनतम किये जाने के लिये व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा निरंतर सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। 
प्रदेश में समस्त निजी RT-PCR आई.सी.एम.आर. एवं NABL द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं एवं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कोविड-19 जांच हेतु RT-PCR एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित शर्तों में लागू की गई है।  
 “पैथोलॉजी अथवा घर में कोविड-19 की जाँच के लिये शुल्क तय” 
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की जाँच के शुल्क तय कर दिये गये हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोविड-19 टेस्ट का सैम्पल कलेक्शन पैथोलॉजी सेन्टर में किया जाता है तो जांच शुल्क 1200 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सैम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए होगा। शुल्क में सैम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित आदि शुल्क सम्मिलित होगा। 
रेपिड एंटीजन टेस्ट से कोविड-19 टेस्ट यदि अस्पताल/पैथोलॉजी सेन्टर में किया जाता है तो  जांच शुल्क 900 रूपए प्रति मरीज लिया जाएगा। यदि सैम्पल कलेक्शन मरीज के घर जाकर किया जाता है तो अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए होगा।  शुल्क में सेम्पल कलेक्शन ट्रांसपोर्ट शुल्क, कंज्युमेबल, पी.पी.ई. किट एवं अन्य समस्त कर सहित सभी का शुल्क शामिल रहेंगे। 
 “जाँच के समय ली गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी” 
कोविड-19 की आर.टी.-पी.सी.आर जांच एवं रेपिड एन्टीजन टेस्ट के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं आई.सी.एम.आर. द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोटोकाल एवं गाईडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सैम्पल लेते समय ही संबंधित व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता, वास्तविक मोबाईल नम्बर की सम्पूर्ण सूचना आर.टी.पी.सी.आर.एप पर अपलोड करते हुये संधारित की जाएगी एवं  सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएगी। 
निजी जांच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों द्वारा कोविड-19 की जांच का परिणाम राज्य सरकार एवं  आई.सी.एम.आर.के साथ वास्तविक समय आधार पर आई.सी.एम.आर.पोर्टल पर साझा करते हुये आर.टी.पी.सी.आर. एप पर भी तत्काल अपलोड किया जाएंगे। जांच के परिणाम की सूचना, जांच का परिणाम आने के बाद संबंधित मरीज को तत्काल दी जाएगी। 
जांच में मरीज के कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने पर इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा  एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं संबंधित आर.डी.एस.पी. सेल को तत्काल दी जाएगी। निजी जाँच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों द्वारा आर.टी.पी.सी.आर. मशीन से उत्पन्न समस्त डाटा, ग्राफ एवं किट्स के बैच नम्बर के रिकॉर्ड सुरक्षित रखें जाएंगे ताकि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर भविष्य में इसका सत्यापन एवं जाँच कराई जा सके।
 “जाँच की दरें प्रमुखता से की जाएंगी प्रदर्शित” 
निजी जाँच प्रयोगशालाओं एवं अस्पतालों के प्रबंधन द्वारा जाँच की निर्धारित दरें सहज दृश्य स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। निजी जाँच प्रयोगशालाओं, अस्पतालों के प्रबंधन द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज्य आई.डी.एस.पी. शाखा को दी जाएगी। 
कोविड-19 की आर.टी.-पी.सी.आर. एवं रेपिड एन्टीजन जाँच की निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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