Datia News : दतिया। बाहर से आने वाले व्यक्ति जो होटल, लाज, धर्मशाला में ठहरते हैं, उनके बारे में जानकारी संचालकों को हर रोज देनी होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं।
सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि दतिया जिले के अंदर स्थित सभी सराय, धर्मशाला, होटल एवं लाज में ठहरने वालों की जानकारी मालिकों एवं प्रबंधकों को प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में देना होगी।
यह जानकारी संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन सांय 5 बजे तक पहुंचाना आवश्यक होगा। यह आदेश 23 फरवरी तक लागू रहेगा। चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
पेट्रोल और डीजल पंपों पर रिजर्व स्टाक के निर्देश
वहीं कलेक्टर ने जिले में संचालित पेट्रोल पंपों को रिजर्व में पेट्रोल और डीजल का स्टाक रखने के निर्देश दिए है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक पेट्रोल पंप एक हजार लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक में रखना होगा।
उक्त रिजर्व स्टाक का निस्तारण जिला दंडाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशों पर ही किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने एवं अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमांे एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत संबंधित पेट्रोल पंप के विरुद्ध वैधानिक एवं दांडिक कार्रवाई की जाएगी।