नईदिल्ली। सोने जैसे कीमती धातु को लेकर ज्यादा लोगों का ज्ञान सिर्फ इतना भर है कि सोना विदेशों से ज्यादा मात्रा में लाने पर रोक है। साथ ही बिना हिसाब किताब सोने का कोरोबार करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई देखी गई हैं।
जिसमें उनसे टैक्स वसूली होती है। लेकिन आम आदमी के लिए सोने को लेकर क्या कुछ खास नियम है। यह काफी कम लोग ही जानते हैं। आइए इस बारे में हम आपको आज काम की जानकारी दे रहे हैं।
सोने में इनवेस्टमेंट आज भी एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक सोना खरीदने पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज
(सीबीडीटी) की गाइडलाइन के अनुसार एक तय सीमा से अधिक सोना नहीं खरीदना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप सोना खरीदते हैं तो जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी दें।
विशेषज्ञ बताते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकती हैं। वहीं एक पुरुष 100 ग्राम और एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना बिना इनवाइस के रख सकती हैं । आम भारतीयों में सोने को लेकर एक आम धारणा है कि वह असीमित सोना खरीद सकते हैं। सेबी ने 2016 में इसको लेकर कानून बनाया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि सोने का मतलब सभी प्रकार के सोने से है चाहे वह सिक्के के रुप में ही क्यों ना हो।
टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में लोगों को अपने पूर्वजों और रिश्तेदारों से बिना इनवाइस के सोना मिलता है। ऐसे में यह जरुरी हो जाता है कि ऐसे सोने का मूल्यांकन कर आइटीआर में उसकी जानकारी दें। इनवाइस के साथ सोना रखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी इंकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त देनी चाहिए।