नई दिल्ली : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सिद्धू को आत्मसमर्पण करना होगा और एक साल की “कठोर कारावास” की सजा काटनी होगी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख और क्रिकेटर 58 वर्षीय नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, ”कानून की महिमा के आगे झुकूंगा…’।
सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में सिद्धू और उसके दोस्त के साथ विवाद के बाद मारे गए एक व्यक्ति के परिवार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। परिवार ने सिद्धू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश की समीक्षा करने की मांग की थी। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को उसे हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था और ₹ 1,000 का जुर्माना लगाया गया था ।
क्या था मामला ?
27 दिसंबर 1988 को एक पार्किंग को लेकर सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से बहस हो गई। सिद्धू और उसके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से खींचकर मारा और उन्हें टक्कर मार दी। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। 1999 में पटियाला की एक सत्र अदालत ने सिद्धू को सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था ।
#WATCH “नो कमेंट्स”: तीन दशक पुराने रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, चंडीगढ़ pic.twitter.com/2Dg4CfT0V5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2022
कानून की महिमा के आगे झुकूंगा – नवजोत सिंह सिद्धू
सजा पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह कानून की महिमा के लिए खुद को प्रस्तुत करेंगे। इस ट्वीट से माना जा रहा है सिद्धू अदालत या पुलिस के समक्ष सरेंडर करेंगे। वैसे मीडिया कर्मियों ने सिद्धू से बात करने और सजा पर उनकी प्रतिकिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने नो कमेंट कहा और अपनी कार से निकल गए।
Will submit to the majesty of law ….
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 19, 2022