Datia news : दतिया। राजश्री गुटखा बेचने वाले किराना स्टोर पर 90 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन का दोषी मानते हुए उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भी मिली है। गुटखा बिक्री अवैध तरीके से करने को लेकर संभवतया दतिया में किसी किराना संचालक को इतनी बड़ी राशि का अर्थदंड और सजा मिली है।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा आपराधिक प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दोषसिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभावी संचालन सुदीप शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।
प्रकरण के मुताबिक 27 जून 2013 को दोपहर दो बजे खादय सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश कुमार शर्मा ने मां वैष्णवी किराना स्टोर, स्टेशन रोड दतिया का निरीक्षण किया। इस दौरान किराना स्टोर का मालिक खुशीराम पाल पुत्र धर्मसिंह पाल निवासी ग्राम निचरौली दुकान का संचालन करते मिला।
दुकान का निरीक्षण किया गया तो उक्त दुकान में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए रखे थे। मौके पर उनका विक्रय भी हो रहा था। वही एक खुले पैकेट में राजश्री गुटखा के 52 पाउच पाए गए। जिसके बारे में पूछने पर खुशीराम पाल ने बताया कि उक्त गुटखे का विक्रय भी दुकान पर किया जाता है।
किराना स्टोर पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर खाद्य सामग्री के साथ असुरक्षित अमानक, मिथ्याछाप युक्त खाद्य पदार्थ राजश्री गुटखा विक्रय करते पाए जाने एवं उक्त राजश्री गुटखे के विनिर्माता एवं वितरक की पहचान नहीं बता पाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम द्वारा आरोपित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपित को उक्त दंड से दंडित किया गया।