Datia news : दतिया। शराब के लिए मासूम की जान लेने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय विश्वनाथ शर्मा एडीजे प्रथम सेवढा द्वारा आरोपित मोनू झा निवासी वार्ड क्रमांक 13 कामद रोड इंदरगढ को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले की पैरवी एडीपीओ संजय कुमार मित्तल एवं प्रकाश सिंह नरवरिया एडीपीओ द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी प्रकाश सिंह ने प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गत छह जुलाई 2018 को फरियादी ज्ञानसिंह ने थाना इंदरगढ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का मोनू झा अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले कमरे में रहता था। मोनू आए दिन अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसा मांगता रहता था। पैसा ना देने पर पत्नी से उसका मुंहवाद हो जाता था।
कमरे में चला दी गोली : घटना वाले दिन सुबह सात बजे जब वह अपने घर के बाहर बैठा था। उसी समय मोनू झा के कमरे से तीन गोली चलने की आवाज आई। जब वह अपनी पत्नी सुमन व लड़का सोनू के साथ ऊपर कमरे की तरफ दौड़ा तो वहां किवाड़ अंदर से बंद थे। खिड़की को तोड़कर जब अंदर घुसकर देखा तो मोनू अपनी पत्नी को जान से मारने की नियत से उसका गला दबा रहा था। ज्योति की बांई आंख के बगल में गोली लगने जैसा घाव होकर खून निकल रहा था।
मोनू की दोनों बच्ची पांच वर्षीय बिट्टो के बायीं तरफ छाती व दाहिनी तरफ माथे पर घाव होकर खून निकल रहा था वहीं दूसरी छह माह की बच्ची निमकी के माथे पर दाहिनी तरफ दो जगह गंभीर चोट लगी थी। उक्त परिवार के लोगों ने मोनू को रोका और उसे पकड़ना चाहा तो मोनू हाथ में अधिया लिए हुए था।
जो बोल रहा था मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। वे लोग डर गए। तभी मोनू हाथ में ली हुई अधिया को फैंककर भाग गया। इस मामले में इंदरगढ में देहाती नालिसी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

अनुसंधान दौरान निमकी की मृत्यु होने से धारा 302 इजाफा कर विवेचना पूर्व अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपित मोनू झा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।