उचित मूल्य दुकानों पर चावल, चना और अन्य वितरित सामग्रियों का सैम्पल रखना जरुरी, पहुंचविहीन केन्द्रों में 4 माह का खाद्यान्न भंडारण किया गया

Raipur News : रायपुर । प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में चावल, चना और गुड़ एवं अन्य वितरित सामग्रियों का सैम्पल रखना सुनिश्चित किया जाए। यह बात छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने सोमवार को कांकेर में अधिकारियों की बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कही।

उन्होंने कहाकि आयोग के वेबसाईट के पते भी उचित मूल्य दुकानों के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए ताकि खाद्यान्न में गुणवत्ता संबंधी शिकायत वेबसाईट के माध्यम से आयोग में की जा सके।

बाबरा ने जिला स्तर पर जल्द से जल्द निगरानी समिति गठित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नीतिन पोटाई, अपर कलेक्टर एसपी वैद्य एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष बाबरा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मार्कफेड, शिक्षा, आदिवासी विकास विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उपभोक्ताओं को राशन वितरण, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार तथा आश्रम-छात्रावासों के भोजन में चावल की गुणवत्ता और नमूना जांच आदि की जानकारी ली और अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

खाद्य आयोग के अध्यक्ष बाबरा ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल, पोषण एवं गुणवत्ता से परिपूर्ण है। लोगों को फार्टिफाइड के गुणों एवं फायदों के संबंध में जानकारी दी जाए।

उचित मूल्य दुकानों का संचालन पंचायत अथवा शासकीय भवनों से ही किया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूरक पोषण आहार का भी नियमित रूप से सैम्पल लेकर उसकी जांच कराई जाए। 

अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने बैठक में बताया कि जिले के सभी 454 ग्राम पंचायतों में 457 तथा शहरी क्षेत्रों में 30 उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। सभी पंचायतों में निगरानी समिति गठित कर दी गई है।

जिले में 487 उचित मूल्य दुकानों में से 359 उचित मूल्य दुकान स्वयं के भवन तथा 116 दुकान अन्य शासकीय भवनों में और 12 दुकानें किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। 

अधिकारियों ने बताया कि जिले के 34 पहुंचविहीन केन्द्रों में 04 माह का खाद्यान्न भंडारण किया गया है। उपभोक्ता अपनी पात्रता एवं क्षमता के अनुसार दो माह अथवा चार महीने का खाद्यान्न एक साथ खरीद सकते हैं। 

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