एक्सीडेंट रिपोर्ट की डिटेल 90 दिन में भेजना होगा जरूरी : एडीजी जनार्दन ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दी हिदायत

Bhopal News : भोपाल । सड़क दुर्घटनाओं की डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (डीएआर) 90 दिवस की अवधि में ट्रिब्यूनल और इंश्योरेंस कम्पनी को भेजने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी. जनार्दन ने दिए हैं। जनार्दन सड़क दुर्घटनाओं में इंश्योरेंस क्लेम प्रकरणों को बनाने और समयावधि में प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये हुए सेमीनार को संबोधित कर रहे थे।

एडीजी जनार्दन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि दुर्घटना में पीड़ित एवं घायलों की जानकारी त्वरित रूप से निर्धारित प्रारूप में तैयार कर जिला मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल और संबंधित इंश्योरेंस कम्पनी को ई-मेल से भेजें। यह कार्य 48 घंटे में सुनिश्चित किया जायेगा।

जनार्दन ने बताया कि 50 दिन की समयावधि में इंटरिंग रिपोर्ट और 90 दिवस की समयावधि में तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना का डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट ट्रिब्यूनल और इंश्योरेंस कम्पनी को भेजना होगी।

Banner Ad

सेमीनार में व्यापक रूप से क्लेम के प्रस्तुत करने और उसके निराकरण संबंधी परेशानियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि दुर्घटना वाहन चालकों द्वारा सही तरीके से जानकारी नहीं भरने, विलम्ब से एफआईआर दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, छलपूर्वक होने वाले इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में अवगत कराया गया।

एडीजी जनार्दन ने पुलिस अधीक्षकों को इंश्योरेंस के फर्जी क्लेम बनाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये। सेमीनार को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पीटीआरआई मंजूलता खत्री और मनोज कुमार राय ने भी संबोधित किया।

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter