नई दिल्ली : देश में 5-जी नेटवर्क के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य के आवेदन पर सुनवाई करने से दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने खुद को अलग कर लिया है।
सोमवार को सूचीबद्ध मामले पेश होने पर पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश से यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति जेआर मिधा की पीठ ने आवेदन को संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। जिस दिन उन्होंने आदेश दिया, सेवा में वह उनका अंतिम दिन था। इसके बाद मिधा सेवानिवृत्त हो गए।
अब नरुला ने इस मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश से यह मामला अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि जूही चावला समेत अन्य ने आवेदन दाखिल करके मांग की है कि एकल पीठ की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज की गई याचिका में खारिज की जगह निरस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाए।
5-जी नेटवर्क के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच जून को चावला समेत अन्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।


