Datia news : दतिया। जिला अस्पताल में अपने पिता की देखभाल के लिए आए नाबालिग का एक व्यक्ति अपहरण कर ले गया। इस मामले में नाबालिग के चाचा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां उसे पांच वर्ष का सश्रम कारवास और 14 हजार रुपये से दंडित किया गया। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मंजूषा तेकाम ने आरोपित को सजा सुनाई। मामले की पैरवी संचिता अवस्थी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट ने की।
मीडिया प्रभारी एवं पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी संचिता अवस्थी ने बताया कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई लेख कि उसके भाई की तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल दतिया में गत छह अक्टूबर 2022 को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।
भाई की देखरेख के लिए फरियादी की भाभी तथा भतीजा जिला अस्पताल आए थे। इस दौरान वह अस्पताल में ही रह रहे थे। भाभी 11 अक्टूबर को गांव वापस चली गई। फरियादी और उसके भतीजे व मां ने बिल्डिंग के वार्ड में खाना खाया और भतीजा वार्ड के बाहर कुर्सी पर खाना खाकर बैठ गया।
इस बीच फरियादी अपने भाई की देखरेख में व्यस्त हो गया। थोडी देर बाद देखा तो उसका भतीजा अस्पताल वार्ड में नहीं मिला । कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भतीजे को अपने साथ ले गया । अस्पताल के स्टाफ के साथ अस्पताल व आसपास के क्षेत्र में काफी ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण विवचेना उपरांत उपरोक्त आरोपित मानसिंह उर्फ मुकेश कुशवाह पुत्र नारायण कुशवाह, निवासी भतरिया, थाना सिविल लाईन के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपित द्वारा किए गए कृत्य को समाज के विरूद्ध बताते हुए न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर दोषी मानते हुए दण्डादेश दिया गया।