Datia News : दतिया। मंगलवार को दुरसड़ा थाना क्षेत्र कुंआखेड़ा में एक घर में आग लग जाने से उसमें रखा भूसा, अनाज, लकड़ी-कंडा, आदि जलने के साथ ही बकरियों के चार बच्चे जिंदा झुलसकर मर गए। आग की सूचना ग्रामीणों ने थाना दुरसड़ा पर दी। जिसके बाद वहां से नपं भांडेर की फायरब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायरब्रिगेड के कर्मचारियों चालक गोपाल मिश्रा, हेल्पर हरिओम साहू, माधुरी कुशवाहा तथा वीरेंद्र गौतम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया।
जानकारी के अनुसार जिस घर में आग लगी थी वह तीन लोग लक्ष्मीनारायण पाल पुत्र मोहन, वीरेंद्र पाल पुत्र मोहन तथा महेंद्र पाल पुत्र देव सिंह के हिस्से में बंटा हुआ था।
ये लोग इस जगह का उपयोग बकरियां बांधने, भूसा, अनाज, लकड़ी, कंडा रखने में करते थे। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बकरियां चरने गई हुई थीं, जबकि बकरियों के छोटे बच्चे वहां बंधे थे। जो आग की चपेट में आकर झुलसकर जिंदा जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुआ आजीवन कारावास : 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपित राधेश्याम उर्फ बाबू चौरसिया 74 निवासी ग्राम कुम्हेडी थाना सिविल लाइन को दोषी पाते हुए पाक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास व कुल 30 हजार से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष से पैरवी आरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी दतिया द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार गत 17 मार्च 2021 को पीड़ित बालिका की दादी द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि जब वह और परिवार के अन्य सदस्य खेत पर गए हुए थे तब आरोपित द्वारा फरियादी बालिका को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। काम से लौटने पर बालिका की दादी को देखकर आरोपित वहां से भाग निकला। इस दौरान पीड़ित बालिका ने अपनी दादी को सारी बात बताई गई।
इस मामले में रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन दतिया में आरोपित के विरुद्ध धारा 376एबी, 376 व पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों, डीएनए रिपोर्ट एवं अभियोजन की पैरवी के आधार पर विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम द्वारा आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया।