Datia news : दतिया। अपने मायके आ रही महिला को कट्टे की नोंक पर लूटने वाले बदमाशों को सजा से दंडित किया गया है। आठ वर्ष पुराने लूट के मामले के आरोपितों को विशेष सत्र न्यायाधीश जीसी शर्मा ने तीन-तीन वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लूट के मामले में आरोपित
पवन कश्यप, जीतू उर्फ जितेंद्र घायल, विट्टू उर्फ शिवम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गई है। मामले के पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक अरुण लिटौरिया ने बताया कि 9 अगस्त 2014 को फरियादिया अर्चना सेन मायके में अपनी भतीजी के साथ रक्षा बंधन पर अपने घर आई थी।
रेलवे स्टेशन से घर जाते वक्त रात्रि में सीता सागर के पास कुछ बदमाशों ने कट्टा अडाकर फरियादी के आटो को रोक लिया और चार-पांच बदमाशों ने जो पहले से घात लगाए बैठे थे, उन्होंने फरियादिया के जेबर व रुपये आदि लूट लिए।
पुलिस ने मामले मे रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध लूट एवं डकैती अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपित पवन कश्यप, जीतू घायल, रवि शर्मा, बिट्टू उर्फ शिवम को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था।
जिस पर विचारण पश्चात् विशेष न्यायाधीश जीसी शर्मा ने आरोपितों को मामले मे दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी एजीपी अरुण लिटौरिया ने की।