दतिया. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को अपरान्ह में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के चुनावों की घोषणा होते ही संपूर्ण दतिया जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् 3 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 21 भाण्ड़ेर (अ.जा.) में मतदन होगा तथा डाले गए मतों की गणना 10 नवम्बर को सम्पन्न होगी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार ने विधान सभा उप निर्वाचन 2020 को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत वाहनों के विरूपण के संबंध में विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य प्रचार के दौरान एक समान नीति अपनायी जाये. कोई भी निजी वाहन स्वामी, मोटरयान अधिनियम एवं नियमों अंतर्गत, स्वेच्छा से अपने वाहन पर ऐसा झण्डा और स्टीकर (01 नवम्बर 2020 तक सायं 6.00 बजे तक ही ) लगा सकता है.

जिससे दूसरे उपयोग कर्ताओं को परेशानियां अवरोध न हो. परंतु यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन पर ऐसा झण्डा और स्टीकर जो किसी अभ्यर्थी को वोट देने के संबंध में हो लगाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी. किसी भी व्यवसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं रहेगी.यदि व्यवसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर आदि लगाकर प्रचार- प्रसार किया जाना है. तो इसका विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
अनुमति पत्र की मूल प्रति वाहन की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा. वाहन में किसी तरह का बाह्य बदलाव तथा लाउड स्पीकर आदि नहीं लगाया जावेगा. कोई भी वाहन स्वामी बिना अनुमति के लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा. इस हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी. भारत निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार की प्रचलित कोविड -19 के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है. यदि वाहन स्वामी, प्रत्याशी, राजनैतिक दल द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी.


