भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दिल्ली में “लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित मुद्दों” पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 07.03.2022 को जारी एक निर्देश के जरिये ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(i) के तहत ड्राइव–इन थिएटर एप्लिकेशन हेतु नई सेवा प्रदाता शुरू करने की आवश्यकता और उचित समय को लेकर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं।
महत्वपूर्ण है कि लो–पॉवर शॉर्ट रेंज एफएम रेडियो प्रसारण, ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जो सीमित दायरे में ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। इस तरह का ध्वनि प्रसारण का इस्तेमाल ड्राइव–इन थिएटर, अस्पताल रेडियो से जुड़ी सेवाओं में, मनोरंजन पार्कों में, व्यापार परिसर में, करीबी सामुदायिक स्थलों जैसे आवासीय परिसर, छोटे आवास, स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो, खेल के आयोजन आदि में किया जाता है।
ज्ञात हो कि यह परामर्श पत्र लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारक 15 मई, 2023 तक परामर्श पत्र पर अपनी लिखित टिप्पणियां भेज सकते हैं। जवाबी–टिप्पणियां (यदि कोई है तो) को 29 मई 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और जवाबी–टिप्पणियों को ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है। परामर्श पत्र का पूरा हिस्सा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।