दतिया। शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पीतांबरा मंदिर के समीप स्थित प्रमुख खान-पान प्रतिष्ठानों पर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ा शिकंजा कसा है। पीतांबरा चौराहा क्षेत्र में संचालित ‘अवध फास्ट फूड’ और ‘अनाड़ी रेस्टोरेंट’ पर स्वास्थ्य, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने औचक छापामार कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान दोनों ही रेस्टोरेंटों में हाइजीन और खाद्य सुरक्षा मानकों की भारी धज्जियां उड़ती पाई गईं।
अवध फास्ट फूड के फ्रिज में कीड़े-मकोड़े रेंगते मिले और कचरे के पास खाद्य सामग्री रखी पाई गई। जनस्वास्थ्य से इस सीधे खिलवाड़ को देखते हुए प्रशासनिक टीम ने अवध फास्ट फूड को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसके साथ ही अनाड़ी रेस्टोरेंट में ग्राहकों को परोसने के लिए रखी गई बासी दाल मिलने पर संचालक को फटकार लगाते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।
✤ अवध फास्ट फूड में गंदगी का अंबार, 11 घरेलू सिलेंडर भी मिले : एसडीएम सोनाली राजपूत के नेतृत्व में जब संयुक्त दल ने अवध फास्ट फूड के किचन और स्टोरेज एरिया का मुआयना किया, तो मौके पर गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं:
1. फ्रिज में कीड़े और दूषित पानी: प्रतिष्ठान के रेफ्रिजरेटर में फफूंद और कीड़े-मकोड़े मिले। खाना पकाने और पीने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में भी गंदगी पाई गई।
2. कचरे के ढेर के पास खाद्य सामग्री: तैयार और कच्ची खाद्य सामग्री को खुले डस्टबिन और कचरे के पास असुरक्षित ढंग से रखा गया था।
3. घरेलू गैस का दुरुपयोग: कमर्शियल संस्थान होने के बावजूद यहां नियमों को ताक पर रखकर 11 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन्हें मौके से जब्त कर लिया गया।
4. प्रतिष्ठान सील: घोर लापरवाही और अस्वच्छता के चलते प्रशासन ने पूरे प्रतिष्ठान को आगामी आदेश तक सील कर दिया।
✤ अनाड़ी रेस्टोरेंट में मिली एक दिन पुरानी बासी दाल : संयुक्त टीम ने पास ही स्थित अनाड़ी रेस्टोरेंट का भी सघन निरीक्षण किया:
1. बासी दाल जब्त: रेस्टोरेंट की रसोई में एक दिन पहले की तैयार दाल रखी मिली, जिसे फिर से गर्म कर ग्राहकों को परोसा जाना था।
2. स्वच्छता में लापरवाही: परिसर में बर्तन धोने और रख-रखाव की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। टीम ने बासी सामग्री को तुरंत नष्ट कराया।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होगी कठोर कार्रवाई : मौके पर मौजूद अधिकारियों ने दोनों रेस्टोरेंटों से दाल, ग्रेवी, मसालों और अन्य तैयार खाद्य पदार्थों के नमूने विधिवत सील कर राज्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम (घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर) के तहत संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

