नापतौल विभाग की टीम ने किया बाजार में दुकानों का निरीक्षण : दुकानों पर बिक रहा था बिना कीमत और पैकिंग तिथि के सामान, तीन पर दर्ज हुए प्रकरण

Datia news : दतिया। शनिवार को नापतौल विभाग की टीम बाजार में घूमी। काफी दिन बाद निरीक्षण के लिए टीम को बाजार में घूमता देख दुकानदारों में हडकंप दिखा। सबसे ज्यादा किराना व्यवसाई व आटा चक्की वाले टीम को देखकर प्रतिष्ठान छोड़कर इधर उधर हो गए। लेकिन इसके बाद भी नापतौल अधिकारी कर्मचारियों ने तीन दुकानों पर खामियां मिलने पर उनके विरुद्ध नापतौल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर डाली।

इस दौरान एक किराना दुकानदार और दो हार्डवेयर की दुकानें बिना निर्माता कंपनी के नाम और निर्माण तिथि के सामान बेचने की कमी मिलने पर कार्रवाई की जद में आ गई। नापतौल कर्मचारियों ने दतिया बाजार में आकस्मिक निरीक्षण कर 15 से 20 दुकानों की जांच की।

जांच में अनियमित्ता पाए जाने पर तीन संस्थानों पर प्रकरण दर्ज किए गए। जिसमें टाउनहाल गंज के पास स्थित सिंध किराना स्टोर पर बिना कीमत और पैकिंग तिथि के नमकीन पैकेट विक्रय किया जा रहा था। नियमानुसार पैकेट जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

इसी प्रकार राजगढ़ चौराहा स्थित जय किसान इंटर प्राईजेज हार्डवेयर दुकान पर बिना कीमत, निर्माण तिथि निर्माता कंपनी इत्यादि आवश्यक घोषणाओं के बिना मोटर स्टार्टर विक्रय के लिए रखे पाए जाने पर कार्रवाई की गई। वहीं बम-बम महादेव स्थित गंगा हार्डवेयर पर बिना मुद्रा एवं सत्यापन के इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा के उपयोग होने पर तौल कांटा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

जिला नाप तौल अधिकारी आरके मिश्र ने बताया कि बाजार में विभागीय जांच निरंतर जारी रहेगी। नियम विरूद्ध पाए जाने पर शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जांच के दौरान समस्त दुकानदारों को निर्देश देते हुए उन्हें विभागीय नियमों से अवगत कराया। उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की पैक बंद वस्तु पर नियमानुसार उपभोक्ता हित आवश्यक घोषणाएं अंकित करना अनिवार्य है।

जिसमें निर्माता का नाम, वस्तु का नाम, पैकेट में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा, एमआरपी निर्माण तिथि एवं कन्ज्यूमकर केयर नम्बर होना चाहिए। गौरतलब है कि बाजार में किराना दुकानों पर बिना निर्माता नाम के कई खाद्य सामग्री, मसाले, चाय पत्ती सहित अन्य सामग्री बेची जाती है। जो कि नियमानुसार गलत है।

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