मप्र के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब स्वजन को मिलेंगे पांच लाख
 ESIC Benefits in hindi

ग्वालियर  : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में नियमित वेतनमान में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना को पुनरीक्षित किया गया है। अब सफाई कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजन को 5 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। पहले यह राशि 2 लाख रूपये थी। सामान्य मृत्यु पर पूर्व की तरह एक लाख रूपये मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर बीमा राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।

सफाई कर्मचारियों का बीमा योजना में अंशदान पहले की तरह 20 रूपये प्रतिमाह ही रहेगा। शेष राशि शासन द्वारा दी जाएगी। सफाई कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना में दावा प्रकरणों की स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं

विद्युत हानियों को कम करने भिंड जिले में होंगे 180 करोड़ रूपये के कार्य : जिलों में विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। भिंड जिले की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 180 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये है। केन्द्र सरकार द्वारा रिवेपंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 140 करोड़ रूपये और प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि भिंड जिले में अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापना, 42 किलोमीटर 132 केव्ही अति उच्च दाब लाइन का निर्माण, 6 नवीन 33/केव्ही उप केंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 25 स्थानों पर कैपेसिटर बैंक स्थापना, दो 33/11 केव्ही उप केंद्रों में क्षमता वृद्धि एवं अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफॉर्मर स्थापना और 66 किलोमीटर 33 एवं 11 केव्ही उच्च दाब फीडर्स का निर्माण कार्य कराया जायेगा। इससे जिले में आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।

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