अनाथ बच्चों के लिए सरकार का बड़ा फैसला : शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए कई निर्णय ,”बाल आशीर्वाद योजना” को मिली मंजूरी
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भोपाल  : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में  मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन दिया।(Mukhyamantri Bal Ashirwad yojana)

मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

साथ ही उपरोक्त योजनाओं से वित्त पोषित महिला उद्यमियों के उत्पाद की विपणन व्यवस्था और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिये SRLM/NULM में परियोजना प्रबंधन इकाई एवं निगम में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुमोदन किया गया।

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निगम द्वारा गठित तेजस्विनी समूहों को आजीविका मिशन फोल्ड में लाने के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम में उपलब्ध राशि में से 10 करोड़ रूपये ग्रामीण आजीविका मिशन को देने का अनुमोदन किया गया।(Mukhyamantri Bal Ashirwad yojana)

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या हैं

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना में बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन-यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) दी जायेगी।(Mukhyamantri Bal Ashirwad yojana  kya hain )

योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5 हजार रूपये प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिये और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5 हजार रूपये प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिये दिये जायेंगे। साथ ही NEET, JEE या CLAT  से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयरलीवर्स को आजीविका व्यय के लिये 5 हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।(Mukhyamantri Bal Ashirwad yojana  kya hain )

आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी। स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2 हजार रूपये  की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना में चिकित्सा सहायता दी जायेगी। इस तरह आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।(Mukhyamantri Bal Ashirwad yojana eligiblity)

शून्य प्रतिशत ब्याज दर

मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया। यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता है। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी।(0% interest Farmer Loan)

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निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रूपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।(0% interest Farmer Loan)

 पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना लागत राशि 3,395 करोड़ 70 लाख रूपये और सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 26 हजार 647 हेक्टेयर की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

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