mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पंजीकरण : मध्यप्रदेश में युवाओं को नई इंडस्ट्री लगाने या फिर सेवा संबंधी व्यापार शुरू करने की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना एक बार शुरू हो रही है. इस योजना के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी से शुरू हो रहा है. योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन दिया जाता है जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार देती है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को स्व-रोजगारयुक्त के माध्यम से मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना शुरू की थी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग,(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration)
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पंजीकरण
सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का पोर्टल सोमवार 10 जनवरी से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ होगा. योजना का लाभ लेने पात्र युवा अपने आवेदन इस पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ पर ऑनलाइन भर सकेंगे.

कितना और कब मिलेगा लोन
जबलपुर के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक विनीत रजक के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को एक से 50 लाख का लोन दिया जाएगा जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा.
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पंजीकरण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए होगा. योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदकों के लिये समान रहेंगे.(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration)
क्या हैं शर्तें/mukhyamantri udyam kranti yojana in hindi
योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration)
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तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. पात्रता उन्हीं आवेदकों को होगी जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो. इसी तरह आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्व-रोजगार योजना का हितग्राही न हो.
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
वर्ष | 2021 |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | स्वरोजगार को प्रेरित करना |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mp.gov.in/ |
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें/mukhyamantri udyam kranti yojana mp apply form
इस योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको योजना की आवेदन प्रकिया के बारे में जानकारी होना जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रकिया के बारे में बताने जा रहे है। प्रकिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।(mukhyamantri udyam kranti yojana mp apply form)
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मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना/mukhyamantri udyam kranti yojana mp apply form
इस योजना के अंतर्गत उद्यम और सेवा क्षेत्र में युवाओं को ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उद्देश्य
- स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोत्साहित करना
पात्रता/mukhyamantri udyam kranti yojana eligibility
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शक्षणिक योग्यता 12वी कक्षा होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ आवेदक को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक के परिवार की वार्षिक आए 12 लाख रुपया या इसे कम होगी।
- इसके अलावा यदि आवेदक कर दाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्ष की आय कर विवरण आवेदन के साथ जमा करनी होंगे।
नवीन उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा योजना का लाभ/mukhyamantri udyam kranti yojana terms and condition
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration)
- विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को ₹100000 से लेकर ₹5000000 एवं सेवा क्षेत्र के लिए ₹100000 से ₹2500000 तक का ऋण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration) इस योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदक के लिए समान होंगे। केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर ना हो।
- इसके अलावा आवेदक द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। जिस अवधि के लिए लाभार्थी का खाता एनपीए बना रहा है(mukhyamantri udyam kranti yojana mp registration) उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति वार्षिक अवधि पर की जाएगी। गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज/mukhyamantri udyam kranti yojana important document
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
प्रतिमाह रोजगार दिवस का आयोजन कर लाखो लोगो को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। :- श्री @ChouhanShivraj मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश#ShareHappinessWithNature pic.twitter.com/rfFukOOp6f
— MSME Department, MP (@minmpmsme) March 5, 2022