Datia news : दतिया। अतिक्रमण हटवाने से नाराज पड़ौसियों ने एक व्यक्ति की बदला लेने के लिए मारपीट कर दी। इस मामले में मारपीट करने के आरोपितों को न्यायालय द्वारा एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजीव पटेल ने चार आरोपितों को यह सजा सुनाई। मामले की पैरवी कैलाश नारायण परिहार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी कैलाश नारायण परिहार ने बताया कि फरियादी फिरोज खान तथा सोहेल खान का मकान आसपास है। जिसका विवाद तहसीलदार के न्यायालय में चला था। जिसका मामला वह जीत गए।
उन्हें अतिक्रमण हटाने का सात दिवस का समय दिया गया। जिस पर सोहेल खान व शानू बगैरह फिरोज से रंजिश रखते थे। इसी बात पर 14 जनवरी 2017 को समय फिरोज अपने घर के अंदर आंगन में बैठा था, तभी सोहेल, शानू, नदीम, रज्जन गाली देते हुए आए और फावडा और गैंती उसके घर के किवाड़ों में जोर-जोर से मारने लगे। इसके बाद उक्त लोेगों ने फिरोज की मारपीट कर दी।
शोर शराबा सुनकर इदरीश, परवीन उसे बचाने पहुंचे। फरियादी की उक्त अदम चौक पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपितों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपितों को दोषी मानते हुए दंडादेश दिया।

हथियार लिए घूम रहा आरोपित गिरफ्तार : लांच थाना पुलिस ने वारदात की नियत से हथियार लेकर घूम रहे आरोपित को गिरफ्तार कर उसके पास से 315 बोर का कट्टा एक जिंदा राउंड सहित जप्त किया है। थाना प्रभारी सविता शर्मा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना लांच पुलिस द्वारा आरोपित मोतीलाल पुत्र गोविंद केवट निवासी खैरोनाघाट को अंडोरा मोड खैरोनाघाट रोड के पास गिरफ्तार करके उसके पास से 315 बोर का कट्टा मय राउंड सहित जप्त किया है।