न्यूयॉर्क में गैर नागरिकों को नगर निकाय चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया

न्यूयॉर्क : अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले आठ लाख से ज्यादा गैर नागरिक और ‘ड्रीमर्स’ (बचपन में अवैध तरीके से अमेरिका लाए गए लोग) नगर निकाय के चुनावों में अगले साल से वोट डाल सकेंगे। नगर परिषद द्वारा एक महीने पहले अनुमोदित विधेयक को मेयर एरिक एडम्स ने रविवार को अपने आप कानून बनने दिया।

विपक्षियों ने नए कानून को चुनौती देने का संकल्प लिया है। अगर कोई न्यायाधीश इसके अमल पर रोक नहीं लगाता है, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर गैर नागरिकों को मताधिकार देने वाला सबसे घनी आबादी वाला शहर हो गया है।

अमेरिका में एक दर्जन से ज्यादा समुदायों ने स्थानीय चुनावों में गैर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया हुआ है जिनमें मैरीलैंड के 11 शहर और वर्मोन्ट के दो कस्बे शामिल हैं।

निर्वाचन मंडल जुलाई से इस कानून को लागू करने की योजना बनाएगा, जिसमें मतदाता का पंजीकरण करने के लिए नियम और प्रावधान शामिल हैं। यह शहर के लिए एक ऐतिहासिक पल है जहां वैध गैर नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है।

इसके तहत गैर नागरिक और तथाकथित ‘ड्रीमर्स’ समेत अमेरिका में अधिकृत रूप से कार्य करने वाले शहर का मेयर और नगर परिषद के सदस्य चुनने में मदद करेंगे।

‘ड्रीमर्स’ वह लोग होते हैं जिन्हें बचपन में अवैध प्रवासी के तौर पर अमेरिका लगाया गया होता है और ‘ड्रीम’ अधिनियम या डीएसीए (डेफर्ड एक्शन चिल्ड्रन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) के लाभार्थी होते हैं। इस कानून के तहत कुछ मापदंडों का पालन करने पर उन्हें देश में रहने की इजाजत होती है।

जिस चुनाव में गैर नागरिक पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, वह 2023 से पहले नहीं होगा।

नगर परिषद के पूर्व सदस्य वाई रोड्रग्ज़ ने कहा, “ हम जब प्रवासियों की आवाज़ों को शामिल करते हैं तो हम एक मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं।” उन्होंने कानून को मंजूरी दिलाने की कवायद की अगुवाई की थी।

उन्होंने मेयर का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वह कानूनी रूप से इसे चुनौती दिए जाने पर इसका बचाव करेंगे। मेयर एडम्स ने कहा कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाखों और लोगों को शामिल करने को लेकर उत्साहित हैं।

Written & Source By : P.T.I

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