दतिया। जिले में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संपूर्ण दतिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जनता कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक बढा दिया है। जिला दंडाधिकारी ने शनिवार को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेख किया है कि दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के अंतर्गत 10 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान छूट दी गई गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगी।
रात के 2 बजे खुलेगी मंडी, वो भी तीन दिन
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सब्जी तथा फल की थोक मंडियां सम तिथि 2, 4, 6 मई को रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक खुलेंगी एवं विषम तिथियों में उक्त दुकानें बंद रहेगी। इसी प्रकार जनता कोरोना कर्फ्यू की अवधि में पूर्व आदेशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी पास के आधार पर कुछ चिंहित सब्जी व्यापारियों के द्वारा सब्जियां तथा फल का विक्रय घर-घर जाकर ठेले आदि के माध्यम से केवल 2, 4 एवं 6 मई आदि दिनांकों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किया जा सकेगा। विषम तिथियों में 3, 5 एवं 7 को फल तथा सब्जी नहीं बेची जा सकेगी। इन तारीखों पर कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
बिना कोरोना रिपोर्ट बाहर से नहीं आ पाएंगे लोग
दतिया जिले की सीमा में बाहरी जिले में आने वाले व्यक्तियों से संक्रमण विस्तार की संभावना को देखते हुए उन्हें सीमा में प्रवेश से पूर्व निगेटिव कोरोना रिपोर्ट बार्डर पर स्थित चैक प्वांइट पर देना होगी। अन्यथा निर्धारित क्वारंटाईन सेंटर में रहना आवश्यक होगा। संबंधित व्यक्ति की कोविड जांच कराई जाकर रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होने के बाद ही उसे घर जाने की अनुमति दी जाएगी। दतिया जिले की परीसीमा में आॅटो वाहन का परिचालन सामन्यतः बंद रहेगा। केवल मरीजों को लाने ले जाने की अनुमति रहेगी। दतिया जिले की परीसीमा में आवागमन की अनुमति केवल चिकित्सा कारणों, दवाईयों के ले जाने एवं अन्य सेवाएं जैसे नगर पालिका, विद्युत प्रदाय, टेलीफोन सेवा, कोविड कंट्रोल आदि के लिए अनुमति होगी। अन्य कारणों से केवल विशेष अनुमति के आधार पर आना-जाना हो सकेगा।
रेड जोन में बाहर निकलना होगा मुश्किल
इसी प्रकार कोरोना महामारी के विस्तार को देखते हुए चिंहित रेड जोन में निवास करने वाले रहवासी को केवल चिकित्सा कारणों से ही इंसीडेंट कमांडर को अवगत कराकर एवं अनुमति प्राप्त कर रेडजोन (मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र) से बाहर आने एवं जाने की अनुमति रहेगी। रेडजोन में लगाए गए बेरीकेट को हटाने की अनुमति किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं होगी। इसे गंभीरता से लिया जाएगा। व्यापारिक, व्यवसायिक खरीदारी एवं अन्य सामाजिक कारणों से उत्तर प्रदेश की परिसीमा में आने अथवा जाने की अनुमति सामान्यता नहीं होगी। चिकित्सा कारणों से आना-जाना हो सकेगा। अन्य विशेष परिस्थतियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर जाया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।