शिक्षा का अधिकार कानून : निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी 29 मार्च को

भोपाल  : शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्न्तगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (नर्सरी/केजी-1/केजी-2/पहली) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी अब बुधवार 29 मार्च 2023 को खोली जायेगी। पूर्व में यह तिथि मंगलवार 28 मार्च निर्धारित थी।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ऑन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2023 थी। अंतिम तिथि तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित जन शिक्षा केन्द्रों पर 25 मार्च 2023 तक किया जाना था। दस्तावेज सत्यापन में अभिभावकों की सुविधा को दृष्टिगत रख राज्य शिक्षा केन्द्र ने 25 मार्च की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 27 मार्च 2023 तक विस्तारित किया था। अत: अब ऑनलाइन लॉटरी की तिथि को 29 मार्च निर्धारित किया गया है।

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र  धनराजू एस ने बताया कि 29 मार्च को विद्यालय आवंटन के लिए पारदर्शी और रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित बच्चों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे।

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