Datia news : दतिया। पंचायत सचिव के पास आय से अधिक संपत्ति होने पर लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। जिस पर कार्रवाई हुई। जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। जहां यह साबित हुआ कि सचिव के पास मिली संपत्ति में 72 प्रतिशत असमानुपातिक है। इस मामले में 11 वर्ष बाद सचिव को सजा सुनाई गई है।
आय से अधिक संपत्ति रखने वाले पंचायत सचिव उमेश भार्गव पुत्र सीताराम भार्गव ग्राम पंचायत हथलई को चार वर्ष के सश्रम कारावास से न्यायालय ने दंडित किया है। इस प्रकरण में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उत्सव चतुर्वेदी ने आरोपित को सजा सुनाई।

मामले की पैरवी लक्ष्मी कसाव विशेष लोक अभियोजक एवं सुदीप शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। इस प्रकरण के संबंध में विवेचना लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा की गई।

प्रकरण के पैरवीकर्ता अधिकारी लक्ष्मी कसाव ने बताया कि प्रकरण में फरियादी नरेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम हथलई थाना जिगना ने 28 नबंवर 2013 को पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर को अभियुक्त उमेश भार्गव सचिव ग्राम पंचायत हथलई के विरुद्ध भारी मात्रा में चल अचल संपति के संबंध में उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एक लिखित शिकायत मय शपथ पत्र एवं संपत्ति के दस्तावेजों के सहित प्रस्तुत किया था। जिसका गोपनीय सत्यापन पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त द्वारा करवाया गया। इसके बाद आरोपित के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
इस दौरान आरोपित सचिव उमेश भार्गव के ग्राम हथलई एवं दतिया स्थित निवास पर 25 अप्रैल 2014 को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा छापे की कार्रवाई भी की गई। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपित उमेश भार्गव की आय एवं व्यय के संबंध में साक्ष्य संकलित किए गए।
जिसमें आरोपित के पास उसके वैध स्त्रोत से अर्जित सम्पत्ति के अलावा आय से अधिक सम्पत्ति असमानुपातिक रूप से पाई गई। आरोपी की असमानुपातिक संपत्ति 72.54 प्रतिशत मिली।
उक्त विवेचना के आधार आरोपित उमेश भार्गव के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।