भोपाल : राज्य शासन ने छटवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते में 09 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। आदेश के अनुसार अब दिनांक 01 जनवरी 2023 से से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब मंहगाई भत्ते की दर 212 प्रतिशत से बढकर 221 प्रतिशत हो जायेगी। शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से किया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमश: माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जायेगा। एक जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्ति और मृत शासकीय सेवकों के प्रकरण में उनको/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा। महंगाई भत्ता दर में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक नहीं हो।
उपक्रमों, निगमों, मंडलों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ा : राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। ऐसे कर्मचारियों को जो मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 यानी चतुर्थ वेतनमान या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 यानी पांचवे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं,
उन्हें दिनांक एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से क्रमश: 1265 प्रतिशत एवं 269 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिल रहा था। अब राज्य शासन के निर्णय से एक जनवरी 2023 से पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढकर कुल 280 प्रतिशत हो गया है और चतुर्थ वेतनमान में मंहगाई दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए कुल 1305 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा।
इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमश: माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जायेगा। एक जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्ति और मृत शासकीय सेवक के प्रकरण में उनको/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जायेगा।