Datia news : दतिया। पंचायत चुनाव में वोट न देने वालों की कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और हवाई फायर भी किए। मामला पुलिस तक पहुंचा। जिसके बाद प्रकरण की न्यायालय में सुनवाई की गई। जिसमें घटना के आरोपित को दो साल का कारावास हुआ है।
अवैध हथियार रखने वाले आरोपित को दो वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय विशेष न्यायालय एट्रोसिटीजदतियाशशिकांता वैश्य ने आरोपित अर्जुन यादव पुत्र नारायण सिंह यादव एवं गोवर्धन सिंह यादव पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासीगण ग्राम गणेशखेड़ा थाना जिगना को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी आरएसपरिहार सहायक निदेशक अभियोजन एवं धर्मेश शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
प्रकरण के मुताबिक फरियादी दिनेश घायल अवस्था में सीताराम, हनुमंत, प्रकाश, नीरज, भीकम, मालती एवं प्रेमा के साथ पुलिस थाना जिगना पहुंचा और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जुलाई 2022 को रात्रि करीब नौ बजे वह अपने चाचा की गोपाल की दुकान के पास चबूतरे पर बैठा था।
तभी गांव का अर्जुन यादव आया और उसे जाति सूचक गालियां देकर अपमानित करने लगा। आरोपित बोला कि तुमने मेरे भाई को वोट नहीं दिया, मैं तुमको देख लूंगा। यह कहकर वह चला गया।
थोडी देर बाद अर्जुन, साहब सिंह, गोवर्धन, संजेश, नरेंद्र लाठी डंडा लेकर एवं रामराजा उर्फ भूरा सरिया लेकर वहां आ गए। सभी आरोपित ने फरियादी को गालियां देते हुए उसकी मारपीट कर दी। जिससे वह घायल हो गया।
इस दौरान फरियादी द्वारा चिल्लाने पर सीताराम, हनुमंत, प्रकाश, नीरज, भीकम, मालती, प्रेमा उसे बचाने के लिए दौड़े। तभी आरोपितों ने इनके साथ भी लाठी से मारपीट की। जबकि अर्जुन व गोवर्धन ने कट्टों से फायर किए। घटना में हनुमंत, प्रकाश, नीरज, भीकम, मालती, प्रेमा को भी चोटें आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जिगना में आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवचेना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त अर्जुन एवं गोवर्धन को दोषी पाया।