पटना : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 24 जून 2025 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं में से 94.68% लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। शेष 5.2% मतदाताओं से संबंधित गणना फॉर्म अब भी प्राप्त किए जाने हैं, जिसके लिए अगले सात दिन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को होगी प्रकाशित
एसआईआर के आदेशानुसार, 1 अगस्त 2025 को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे। इसके पश्चात, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को इसमें सुधार, नाम जोड़ने या त्रुटि सुधार के लिए पूरा एक महीना दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और प्रत्येक नागरिक को सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाएगा।
राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही हैं संदिग्ध प्रविष्टियाँ
जिन मतदाताओं को बीएलओ की बार-बार की गई कोशिशों के बावजूद नहीं पाया जा सका, उनकी सूची अब जिलास्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के साथ साझा की जा रही है। इन बीएलए को अधिकतम 50 प्रमाणित फॉर्म प्रतिदिन जमा करने की अनुमति दी गई है, ताकि 25 जुलाई से पहले इन प्रविष्टियों की वास्तविकता की पुष्टि हो सके।
महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं :-
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कुल मतदाता (24 जून तक): 7,89,69,844
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गणना फॉर्म प्राप्त: 7,11,72,660 (90.12%)
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डिजिटलीकृत फॉर्म: 6,85,34,743 (86.79%)
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पते पर न मिलने वाले मतदाता: 36,86,971 (4.67%)
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संभावित मृतक: 12,71,414 (1.61%)
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संभावित स्थानांतरित: 18,16,306 (2.3%)
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एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत: 5,92,273 (0.75%)
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पता नहीं चला: 6,978 (0.01%)
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कुल कवर किए गए मतदाता: 7,48,59,631 (94.68%)
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शेष फॉर्म प्राप्त होने बाकी: 41,10,213 (5.2%)
दावे व आपत्तियों के लिए समयसीमा : 1 अगस्त से शुरू होकर 25 सितंबर 2025 तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी डिजिटल और प्रिंट प्रतियां नि:शुल्क दी जाएंगी, साथ ही इसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
आपत्ति के लिए वैधानिक विकल्प भी उपलब्ध : यदि किसी मतदाता को ईआरओ द्वारा लिए गए निर्णय से असहमति होती है, तो वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।