भोपाल : शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को किया जायेगा।
वर्तमान में स्थानीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया में शासकीय सेवकों की ड्यूटी और कई पालकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन कार्य नहीं कराए जा सकने की स्थिति में छात्र हित को देखते हुए समय-सारणी में संशोधन किया गया है।
संशोधित समय-सारणी अनुसार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार 5 जुलाई तक किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। रेंडम पद्धति से 14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद संबंधित बच्चा 23 जुलाई 2022 तक प्रवेश ले सकेगा।