datia news : दतिया। उधारी के पैसे देने की बात कहकर रेलवे क्रोसिंग पर युवक को ले जाकर गोली मारने वाले आरोपित को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी न्यायालय द्वारा आरोपित प्रकाश कुशवाहा को पांच वर्ष के कारावास व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने की।
प्रकरण के मुताबिक युवक सत्येंद्र यादव को आरोपित प्रकाश कुशवाहा से 80 हजार रुपये वापस लेने थे। घटना वाले दिन 26 सितंबर 2022 को प्रकाश कुशवाहा ने सत्येंद्र यादव से कहा कि मेरे मामा बड़ौनी में रहते हैं, मैं तुम्हें वही चलकर रुपये दे देता हूं।

इस पर युवक सत्येंद्र यादव अपनी अपाचे बाइक पर प्रकाश कुशवाहा को बैठाकर बड़ोनी के लिए चल दिया। जैसे ही दतियाबड़ौनी रोड पर रेलवे क्रोसिंग के आगे पहुंचा, तभी प्रकाश कुशवाहा ने कहा मुझे पेशाब लगी है बाइक रोको।
सत्येंद्र यादव ने बाइक रोक दी। इसके बाद प्रकाश कुशवाहा ने बाइक से उतरकर जान से मारने की नीयत से सत्येंद्र यादव को कट्टे से गोली मार दी। जो सत्येंद्र यादव के दाहिने कान के ऊपर गर्दन के पास लगी।
आसपास के लोगों ने घायल को दतिया अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। जहां से उसे ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

फरियादी की रिपोर्ट पर से जांच उपरांत थाना बड़ौनी द्वारा आरोपित प्रकाश कुशवाहा के विरुद्ध 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
लगभग दो वर्ष चले विचारण के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण एवं चिकित्सीय साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपित प्रकाश कुशवाहा को दोषी पाया गया। न्यायालय द्वारा आरोपित को उक्त सजा सुनाई गई।