Datia news : दतिया। धोखाधड़ी कर एक ही जमीन को दो लोगों को बेचने वाले आखिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। एक ही भूमि को दो लोगों को धोखाधड़ी कर बेचने वाले आरोपितों को तीन साल की सजा एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश दतिया उत्सव चतुर्वेदी द्वारा आरोपित सुरेंद्र दांगी एवं राघवेंद्र दांगी को धोखाधड़ी के संबंध में दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई गई है।
मामले के पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक मुकेश गुप्ता ने बताया कि आवेदिका सावित्री दांगी पत्नी स्वामीशरण दांगी निवासी संगीता होटल के पीछे दतिया द्वारा एक लिखित आवेदन दो अक्टूबर 2019 को थाना कोतवाली दतिया में इस आशय का दिया था।
जिसमें आरोपित सुरेंद्र दांगी द्वारा मोनू सिंह कमरिया को भूमि सर्वे नं. 693 एवं सर्वे नं. 694/2 पूर्व में विक्रय की जा चुकी थी, लेकिन आरोपित सुरेंद्र दांगी पुत्र रामरतन दांगी, राघवेंद्र पुत्र रामसहाय दांगी एवं राजेंद्र उर्फ भज्जन दांगी पुत्र पीतम दांगी निवासीगण आसेर द्वारा पूर्व में बेच दी गई भूमि को षडयंत्र पूर्वक आरोपित सुरेंद्र दांगी के स्वामित्व की बताकर फरियादिया सावित्री दांगी को 16 लाख रुपये में धोखाधड़ी कर बेच दी गई।
जिसके कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर उपपंजीयक कार्यालय दतिया में निष्पादित कराए गए थे। पुलिस द्वारा उक्त तीनों आरोपितों के विरूद्ध थाना कोतवाली दतिया में धोखाधड़ी करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान तीनों आरोपित को गिरफ्तार कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

न्यायालय द्वारा आरोपितों के विरूद्ध धोखाधड़ी, छल, बेईमानी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 16 लाख रुपये की राशि लेने के मामले में दोनों आरोपित को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित राजेंद्र उर्फ भैयन को अपराध में संलिप्त न पाए जाने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।