Datia news : दतिया। उनाव की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं बालिका का शव एक चादर में लपेटकर आरोपित भाग निकला। इस मामले में अब आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी सीएडब्लू बलात्कार संग पोक्सो अधिनियम) अनुभव द्विवेदी ने आजीवन कारावास के साथ पहली बार दुष्कर्म में 35 वर्ष की सजा आरोपित संदीप जैन को सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट चंद्रप्रकाश शर्मा एडवोकेट ने बताया कि दतिया के उनाव बालाजी थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने थाना नवाबाद झांसी पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह पत्नी व बच्चों के साथ करगुवांजी में रहता था। गत तीन अप्रैल 2021 को सुबह लगभग साढ़े छह बजे उसकी आठ वर्षीय बेटी घर से दूध लेने के लिए पास ही एक व्यक्ति के घर गई थी। जहां से वह काफी देर तक घर नहीं लौटी।
जिसके बाद सुबह 10 बजे के आसपास एक खाली प्लाट में चादर से लिपटा हुआ बेटी का खून से लथपथ शव मिला। इस मामले में बगल की अर्धनिर्मित बिल्डिंग में चौकीदार 21 वर्षीय संदीप जैन निवासी बम्हौरी बराना थाना दिगोड़ा जिला टीकमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस डायरी के अनुसार संदीप जैन, बालिका को निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपने कमरे में ले गया। जहां दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। इसके बाद चादर में उसके शव को लपेट कर पास ही खाली प्लाट में फेंक दिया।
खून से सने कपड़े को प्लाट में ही लगे हैंडपंप से धोने के बाद वह मौके से भाग गया था। पुलिस ने घटना स्थल से खून से सनी ईंट व लाठी बरामद की थी।
अभियोजन पक्ष ने आरोपित को फांसी की देने सजा की मांग की थी। न्यायालय ने घटना को लेकर विभिन्न साक्ष्य और तर्काें के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


