Datia News : दतिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम रिछरा में होने जा रहे बाल विवाह को ऐनवक्त पर अधिकारियों ने पहुंचकर रुकवा दिया। बाल विवाह की शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार शिल्पा सिंह, सेक्टर पर्यवेक्षक सुरेखा नरवरिया के नेतृत्व में विवाह रोकने की कार्रवाई की गई।
विवाह स्थल पर पहुंचने पर अधिकारियों के दल ने बालिका की आयु के संबंध में स्वजन से दस्तावेज मांगे। लेकिन स्वजन अधिकारियों के समक्ष को कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। उक्त लोग अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश करने लगे।
इस पर अधिकारियों ने कड़ाई से पूछतांछ की तो स्वजन ने सच उगल दिया कि बेटी की आयु अभी 15 वर्ष है। उन्होंने बाल विवाह होने की पृष्टि की। इसका पता लगने पर जांच दल द्वारा बालिका के स्वजन को 18 वर्ष से कम आयु में बालिका का विवाह ना करने की समझाईश दी गई।
जांच दल ने बताया कि बाल विवाह रोको कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनन अपराध है। ऐसे बाल विवाह में सेवा देने वाले विभिन्न सेवा प्रदाता जैसे प्रिटिंग प्रेस, हलवाई, टेंटवाला, मैरिज गार्डन, पंडित, नाई आदि भी बाल विवाह के दोषी होंगे।
जिन्हें 2 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है। इस बात से सहमत होकर बालिका की मां एवं चाचा द्वारा अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही करने की बात कही गई।
बेकाबू कार नाले में जा गिरी : पंडोखर थाना क्षेत्र के ग्राम धनोटी के पास एक बेकाबू कार नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार ड्राइवर बाल-बाल बच गया। आसापास के ग्रामीणों ने किसी तरह कार को नाले से बाहर निकाला।
जानकारी के अनुसार ग्राम बड़ेरा निवासी विक्की राजपूत अपनी कार से जालौन जा रहा था। तभी धनोटी के पास कार अनियंित्रत हो गई और नाले में जा गिरी। कार को नाले में गिरता देख आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे। जिन्होंने चालक और कार को नाले से बाहर निकाला। हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई।