प्रसाद देने के बहाने कुटिया में ले जाकर बालिका से किया था सामूहिक दुष्कर्म, दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Datia News : दतिया । प्रसाद देने के बहाने कुटिया में बुलाकर 7 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो आरोपितों को न्यायालय में दोषी पाया गया। दोषियों को आजीवन कारवास की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया गया है। घटना के तीन साल बाद आरोपितों को सजा मिल सकी। यह शर्मनाक घटना गोराघाट क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटित हुई थी।

बालिका के साथ दुष्कर्म के अपराध में दोषी पाते हुए बटोली प्रजापति पुत्र रंजीत प्रजापति निवासी सिलौरी थाना धीरपुरा एवं राजू महंत पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा निवासी उचाड़ थाना गोराघाट को पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय रविंद्र कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा आजीवन कारावास एवं 20-20 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

2 अक्टूबर 2018 को 7 वर्षीय पीड़ित बालिका जब अपने घर के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर पर गई तो अभियुक्तों ने उसे प्रसाद देने के बहाने मंदिर में बुला लिया। जब पीड़ित बालिका प्रसाद लेने गई तो अभियुक्तों ने उससे कुटिया में चलकर प्रसाद लेने की बात कही गई।

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बालिका को कुटिया में ले जाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म कर डाला। पीड़ित बालिका ने अपनी मां को घटना के बारे में जानकारी दी गई। जिसके बाद परिजन पीड़ित बालिका को लेकर थाने पहुंचे। उक्त घटना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोराघाट में मामला दर्ज किया गया था।

हत्याकांड के मामले में पकड़े तीन आरोपी

खाली पड़ी जमीन पर छपरा डालने के विवाद में रामप्रकाश पुत्र रामहजूर की लाठी-सरियों से मारपीट कर हत्या करने के मामले में फरार तीन आरोपितों को इंदरगढ़ पुलिस ने घटना के 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभी एक आरोपित फरार बताया जाता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए टीआई परमानंद शर्मा ने बताया कि 26 जून को हुए रामप्रकाश हत्याकांड में आरोपित संतोष कुशवाह, टूंडे उर्फ़ नंदकिशोर कुशवाह पुत्रगण रामदास कुशवाह एवं आकाश पुत्र नंदकिशोर कुशवाह निवासीगण वार्ड नम्बर 12 इंदरगढ़ को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त डंडा और सरिया जप्त कर लिए गए। आरोपितों की गिरफ़्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पांच-पांच हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

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