Datia news : दतिया। नाराज साले ने अपने जीजा के पिता को जब समझाने की कोशिश की तो वह नहीं माना। जिसके बाद गुस्से में उसने पत्थर पटककर पहले उसे बेहोश किया और बाद में जंगल में घसीटकर ले गया। जहां बका से उसकी गर्दन रेंत दी। आरोपितों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे खाई में फैंक दिया और भाग निकले।
घटना के कई दिन बाद तक जब मृतक की कोई सूचना उसके घरवालों को नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस खोजबीन में जुटी। इस दौरान मृतक जिन लोगों के साथ गया था, उनसे पूछतांछ की गई। जिसके बाद सारे मामले का खुलासा हो गया।
घटना के मुताबिक फरियादी अजयपाल यादव का बड़ा भाई कमल सिंह यादव पुत्र बृजलाल यादव निवासी लरायटा 13 अगस्त 2020 को शाम आठ बजे ग्राम लरायटा के केपी यादव एवं अंगद यादव के साथ भैंस खरीदने की कहकर घर से निकला था। वह दूसरे दिन शाम तक नहीं लौटा, तब उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में पता किया।
जब 17 अगस्त तक उसका कोई पता नहीं चला, तब थाना चिरूला में कमलसिंह यादव के गुम होने की सूचना दी गई। जिसके आधार पर थाना चिरुला पुलिस द्वारा गुमइंसान रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
विवेचना के दौरान संदेही अंगद यादव के पूछतांछ की गई। पूछतांछ में उसने बताया कि वह और केपी यादव उसकी बहन के ससुर कमल सिंह यादव को भैंस खरीदने की कहकर ले गए थे।
दतिया पुल के पास केपी यादव का दोस्त शिवम यादव मिला। फिर वे चारों लोग बाइक से निचरौली में भैंस खरीदने के लिए कच्चे रोड पर थोड़ी दूर तक गए। जहां लघुशंका के लिए उसने गाड़ी रोक दी। इस दौरान अंगद ने कमल सिंह से कहाकि तुम हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो।
इस पर कमल सिंह बोला कि तुमको क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही परेशान करुंगा। इस बात पर अंगद को गुस्सा आ गई और उसने एक पत्थर कमलसिंह के सिर में दे मारा। जिससे वह बेहोश हो गया।
फिर तीनों कमलसिंह को रोड से घसीटकर जंगल तरफ ले गए। जहां उसने बका से कमलसिंह की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों ने उसके शव को जंगल की खाई में फैंकदिया।
आरोपित अंगद यादव की सूचना के आधार पर उसकी निशादेही पर मृतक कमल सिंह का कंकाल पुलिस ने उक्त स्थान से बरामद किया था। तीनों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय दतिया में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपितों को दोषी मानते हुए बहन के ससुर की हत्या करने वाले आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई है।
मामले की पैरवी आरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी एवं सुदीप शर्मा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दतिया द्वारा की गई। जिसमें आरोपित अंगद यादव पुत्र हुकुम सिंह यादव, केपी यादव पुत्र मलखान सिंह यादव निवासीगण अंदौरा, थाना करैरा जिला शिवपुरी व शिवम यादव पुत्र बलवंत सिंह यादव निवासी चंदावरा थाना दिनारा जिला शिवपुरी को पृथक-पृथक धारा में आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।