Datia News : दतिया । नाबालिग से दुराचार करने वाले दो आरोपितों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दतिया रमाजयंत मित्तल ने 29 दिसंबर को इस संबंध में दंडादेश दिए। मामले की पैरवी संचिता अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट द्वारा की गई।
विशेष न्यायालय द्वारा पोक्सो अधिनियम के तहत एक विशेष सत्र प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित छोटू उर्फ होतम सिंह पुत्र आशाराम रजक व सोनू केवट पुत्र रामस्वरूप केवट निवासीगण ग्राम खोडन जिला दतिया को नाबालिग के साथ दुराचार करने के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपित को आजीवन कारावास एवं 38 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।

साथ ही पीड़िता को घटना के कारण हुई मानसिक क्षति राहत एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये प्रतिकर स्वरूप प्रदान करने का आदेश दिया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रभावी संचालन संचिता अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दतिया द्वारा किया गया।

प्रकरण की घटना के मुताबिक फरियादिया ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई थी कि 6 दिसंबर 2017 को वह अपनी छोटी लड़की एवं बड़ी लड़की के साथ भतीजी की शादी से वापिस लौटे रहे थे। बस वाले ने उन्हें दिनारा रोड रेल्वेक्रोसिंग के पास सुबह 10 बजे उतार दिया।
जब फरियादिया घर के लिए केले खरीदने गई तभी उसने पीछे मुड़के देखा तो उसकी बड़ी लड़की उम्र करीबन 15 वर्ष, 4 माह गायब थी। काफी तलाशने पर भी जब वह नहीं मिली ताे घर जाकर फरियादिया ने पूरी बात अपने पति को बताई। फिर उसके पति ने रिश्तेदारियों में भी पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। फरियादिया को शक था कि उसकी लड़की को सोनू केवट एवं उसके दोस्त छोटूरजक बहला फुसलाकर भगाकर ले गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पीड़िता को दस्तयाब कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपितों को दोषी मानकर उक्त दंडादेश दिया गया।